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दिल्ली को मिल जाएगा आज नया एमसीडी, बैठक के दौरान होगी वोटिंग

नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी वेबसाइट इंडिया टुडे लाइव पर आज से इस आर्टिकल में हम लोग दिल्ली में आज नया नगर निकाय को मेयर मिलने मिलने वाला है, के बारे में जानने वाले दिल्ली के एमसीडी चुनाव में तीन बार महापौर चुनाव का प्रयास पहले असफल हो चुका है। लेकिन आज ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि दिल्ली को एक नया मेयर मिल जाएगा। जो दिल्ली को और विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। साथियों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार MCD के चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया चुका है। mcd election Delhi 2023 

इससे पहले हम आपको बता दें कि 17 तारीख फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महापौर, उपमहापौर और नगर निकाय की स्थिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली एमसीडी को एक नोटिस भेजा गया था। नोटिस में यह तय किया गया था कि एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक बुलाने का आदेश दिया था। इस समय दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर आम जनता पार्टी यानी कि महापौर पद के उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका की सुनवाई के बाद यह देश को जारी किया गया था। mcd election Delhi 2023 

सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सबसे बड़ा फैसला लिया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा MCD के चुनाव में महापौर चुनने के लिए वह मताधिकार मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। साथियों इसके साथ ही आपको बता दें, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार के रूप में रेखा गुप्ता को बनाया गया है। आज यह हो ही जाएगा कि दिल्ली के मेयर का ताज किस के सर पर चढ़ने वाला है। मेयर चुनाव के साथ-साथ और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यों का भी चुनाव होना है। 

दिल्ली में चौथी बार होगी मेयर एमसीडी की बैठक 
आपको बता दें MCD की पहली बैठक इसी वर्ष 6 जनवरी को हुआ था। इस बैठक के दौरान भाजपा और आदमी पार्टी में जोरदार बहस भी हुआ था। वही एमसीडी चुनाव के लिए दूसरी बैठक 24 फरवरी जनवरी को बुलाया गया था और फिर तीसरी बैठक 6 फरवरी को बुला गई थी। तीनों एमसीडी के बैठकों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जोरदार बहुत हुआ था और उप मेयर का चुनाव नहीं हो सका था। लेकिन आज 22 फरवरी को एमसीडी के चौथे बैठक में ऐसा लग रहा है कि आज दिल्ली के नए मेयर का पता चल जाएगा कि कौन अगले 5 वर्षों के लिए दिल्ली का मेयर बनेगा। 

पहले सत्र में होता है एमसीडी मेयर उप मेयर का चुनाव 

अदालत ने यह भी कहा कि राज्यपाल द्वारा एमसीडी के नामित सदस्यों को महापौर चुनाव के लिए नहीं कर सकते। दिल्ली नगर निगम चुनाव अधिनियम के अनुसार नगर निगम चुनाव के सदन के बाद पहले सत्र में महापौर तथा उप महापौर का चुनाव कराया जाता है। mcd election Delhi 2023 

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